अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने महिला थाना कांड संख्या -66/23, जी.आर.-145/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधिन अभियुक्त कोशल कुमार उर्फ नटवर हसामपुर उपहारा को कड़ी सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल

मेहता ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त कोशल कुमार उर्फ नटवर को 20/06/25 को भादंवि धारा 376 ए बी और पोक्सो एक्ट की धारा -06 में दोषी करार दिया गया था आज़ सज़ा के बिन्दु पर अभियुक्त को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को भी आदेश दिया गया है कि पीड़िता को तीन लाख रुपए प्रतिकर दिलवायें, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने प्राथमिकी 29/11/23 को दर्ज कराई जिसमें कहा था कि नाबालिग लड़की घास काटने गई थी तो अभियुक्त ने हाथ पकड़ पटक दिया और मूंह चापकर गंदा काम किया जिससे पीड़िता के पेंट से खुन बहने लगा, अभियुक्त घटना के समय से एक साल छः महीने 21 दिनों से जेल में बंद हैं, आज़ सज़ा के बिन्दु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त सम्पन्न परिवार से हैं, अपराधिक इतिहास नहीं है इसका भविष्य भी है इसलिए कम सज़ा दी जाए, स्पेशल अभियोजक शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त की अपराध की प्रकृति और पीड़िता के कम उम्र देखते हुए अधिकतम सज़ा दी जाए, दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायधीश ने सज़ा सुनाई,इस वाद में आई. ओ-पु. अ. नि.अनीता कुमारी, डॉ सहित पांच गवाही हुई थी बचाव पक्ष से भी तीन गवाही हुई थी, अभियुक्त पर आरोप गठन 28/06/24 के होने के बाद एक साल के अंदर सज़ा सुनाई गई है।