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बच्चों को दी गई कानूनी जानकारी

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय परिषद्, पाॅक्सो अधिनियम, बच्चों की यौन अपराध से बचाव तथा बच्चों से सम्बन्धित अन्यान्य कानून पर जानकारी के साथ-साथ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

गया। जिसके तहत बिभिन विद्यालय के बच्चों के बीच पाॅक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं उसके तहत आम जनों की कर्तव्य के साथ-साथ शिक्षा के अधिकार जिसे भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया गया | किशोर न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित कई जानकारियां तथा नये बने कानूनों की विस्तृत परिचर्चा करते हुए भारत सरकार के द्वारा 27-11-2024 को प्रारम्भ किये गये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह से सम्बन्धित कानूनों एवं बाल विवाह के दुष्परिणाम से उपस्थित लोगो को जागरूक किया गया। अपने सम्बोधन में पैनल अधिवक्ता द्वारा उपश्तिथ बचों को कहा गया की सभी अपने अधिकार को जानिये इससे ज्यादा आप अपने कर्तव्य को अगर जान लेते हैं तो आपको अपना अधिकार भी प्राप्त हो जायेगा।
शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय परिषद्, पाॅक्सो अधिनियम, बच्चों की यौन अपराध से बचाव तथा बच्चों से सम्बन्धित अन्यान्य कानून पर जानकारी के साथ-साथ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाने तथा विद्यालय के बच्चों को भी शिक्षित करने के उद्देश्य से राजर्षि विद्या मंदिर अनुग्रह इंटर विद्यालय,अनुग्रह कन्या इंटर विद्यालय औरंगाबाद, में इससे सम्बन्धित कार्यक्रम का आयोजन किया गया पैनल अधिवक्ता श्री सतीस कुमार स्नेही , श्री राकेश रंजन मो निजामुद्दीन श्रीमती चन्द्रकान्ता कुमारी श्री संतोष कुमार श्री राणा सरोज कुमार सिंह ने अलग अलग विद्यालय में काफी संख्या में उपस्थित बच्चों को जानकारी उपलब्ध कराया गया जिससे बच्चों के बीच बुनियादी कानूनों की जानकारी के साथ-साथ अपने कर्तव्य के बोध का पालन करने का निश्चय लिया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम का विद्यालय के बच्चों के बीच व्यापक-प्रचार’-प्रसार तथा विधिक रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. रोहित कुमार अविनाश कुमार पाठक कुमारी ममता पारा विधिक स्वयं सेवक जिन्हें अब अधिकार मित्र कहा जाता है के द्वारा सहयोग किया गया।