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प्ली बारगेनिंग को लेकर मण्डल कारा में जागरूकता कार्यक्रम


औरंगाबाद से अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में  29-09-2024 को मण्डल कारा औरंगाबाद में बन्दियों के ये एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे उप प्रमुख, विधिक सहायता एवं बचाव प्रणाली अभिनंदन कुमार, प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता, संतोष कुमार, रौशन कुमार, विधिक सहायता एवं बचाव प्रणाली के सहायक

अधिवक्ता रणधीर कुमार और अर्द्ध विधिक स्वयं सेवक कुंदन कुमार ने भाग लिया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार ने बन्दियों को प्ली बारगेनिंग के सम्बंध में कानून को विस्तार से बताया और कहा कि आप सभी इसका लाभ लेकर समयपूर्व अपने वाद से मुक्ति पा सकते है। इसके साथ साथ उन्होंने इसके सम्बन्ध में नये बने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का विस्तृत जानकारी बंदियों को दिया और इसका लाभ लेने के प्रति बंदियों को प्रोत्साहित किया | पैनल अधिवक्ता श्री रौशन कुमार ने बंदियों को प्ली बारगेनिंग के लाभ और बंदियों को उमे वर्णित अधिकार के सम्बन्ध में बताया | उनके द्वारा नये कानून में वर्णित समय सीमा और पुराने कानून और नये कानून का अंतर और समानता पर बंदियों को जानकारी दिये | विधिक सहायता और बचाव प्रणाली के सहायक , अधिवक्ता श्री रणधीर कुमार ने बंदियों के प्रति सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अधिकार के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दिया गया | विधिक सहायता और बचाव प्रणाली के उप प्रमुख श्री अभिनंदन कुमार ने बंदियों को प्ली बारगेनिंग से सम्बंधित कई उदाहरण के साथ उन्हें इसका उद्देश्य और लाभ को बताया। इसके अतिरिक्त्त उनके द्वारा विधिक सहायता और बचाव प्रणाली के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी और बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधीन विधिक सहायता और बचाव प्रणाली गरीब और काराधिन अभियुक्तों को मुफ्त अधिवक्ता के माध्यम से न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है। इसके तहत सक्षम बचाव किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में उन्हें बंदियों के बिच के कई उदाहरण देकर उन्हें विधिक सहायता और बचाव प्रणाली के द्वारा बंदियों को मिलने वाले लाभ और उनका सक्षम बचाव से अवगत कराया गया |