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13 साल पुरानी वाद में चार अभियुक्त बरी

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस सौरभ सौरव ने आगजनी के एक वाद हसपुरा थाना कांड संख्या -18/11 में चार अभियुक्त को बरी किया है अधिवक्ता कुणाल रंजन ने बताया कि अभियुक्त रामाधार ठाकुर, नारायण ठाकुर, कृष्णा ठाकुर और प्रमिला ठाकुर कोईलवा हसपुरा को आगजनी के आरोप से दोषमुक्त करते हुए रिहा किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विरेंद्र ठाकुर कोईलवा हसपुरा ने 15/02/10 को प्राथमिकी में बताया था कि रात्रि में सोते समय घर से धुआं निकलने लगी तो सपरिवार चिल्लाने लगे क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद था, पड़ोसी संतोष चंद्रवंशी ने बाहर से केवाड़ी खोल जान बचाई, सूचक का कहना था कि कुछ दिन पूर्व अभियुक्तों से झगड़ा हुआ था तो अभियुक्तों ने घर में आग लगाकर जान मारने के धमकी दी थी।