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नबीनगर गुंजन कुमार को शराब मामले में एक बर्ष की सजा मुकर्रर

औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा

बिहार में शराबबंदी लागू है। ऐसे में शराब उपभोग करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। अबदूसरी बार शराब पीने के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है।एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश नीतीश कुमार ने मंगलवार को नबीनगर थानांतर्गत सनीचर बाजार निवासी अभियुक्त गुंजन कुमार को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। 26 अक्तूबर 2023 को उत्पाद थाना के एएसआई उदय कुमार दुबे ने उक्त आरोपी को कोईरीडीह चेकपोस्ट के पास से शराब के नशे में ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के पश्चात्‌ गिरफ्तार किया था। इस घटना को लेकर उत्पाद थाना में केस दर्ज कराया गया था एवं एएसआई दीपक कुमार ने इस कांड का अनुसंधान किया था