केन्द्रीय न्यूज डेस्क खबर सुप्रभात समाचार सेवा
एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘जातिसूचक टिप्पणी जब पब्लिक के सामने होगी, तभी एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला बनेगा।’ जस्टिस एमएम सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर मामले में आरोप स्पष्ट नहीं है और अपराध के लिए जो फैक्ट होने चाहिए उस बारे में डिटेल नहीं है तो ऐसे मामले में केस दर्ज कर छानबीन का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।