अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्र ने चौदह साल पुरानी सलैया थाना कांड संख्या -2/10,जी आर -257/10 में निर्णय पर सूचिका कांति देवी के अभियुक्त पति गोपाल महतो को सज़ा सुनाई है, सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि अभियुक्त गोपाल महतो नरकपी कसमा को भादंवि के धारा 498 ए में दो वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा-04 में छः माह कारावास तथा दो हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक कांति देवी कोइरी बिगहा सलैया की शादी 16/05/04 को गोपाल महतो से हुई थी, शादी के कुछ माह बाद पति,देवर ,सास ससुर ने मोटर साइकिल के मांग करते हुए गाली गलौज मारपीट शुरू कर दिया, कांति देवी के पिता ने सुलह का प्रयास किया और बीस हजार रुपए देकर कांति देवी को पुनः ससुराल भेजा, मगर ससुराल के गोपाल महतो , विकास महतो,धानती देवी और बजरंगी महतो ने दहेज उत्पीड़न जारी रखा,11 जूलाई 2009 को जलती चूल्हा से लकड़ी निकाल कर पति गोपाल महतो ने पत्नी कांति देवी को घायल कर दिया जिसके बाद वह मायके में शरण ली, और न्याय के लिए न्यायालय में परिवाद संख्या -28/10 दाखिल किया था जिस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी,पति गोपाल महतो को सज़ा हुई अन्य अभियुक्त धानती देवी,विकास महतो, बजरंगी महतो को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है, अभियोजन कि ओर से 06 गवाही हुई थी।