अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम वन ने एक दशक पुरानी वाद देव थाना कांड संख्या -20/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए कुर्था विधायक बागी प्रसाद वर्मा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ललन प्रसाद सिंह अंचलाधिकारी देव 01/04/14 को बागी प्रसाद वर्मा, सुशील राम, अमरदीप चौधरी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस किया था, अधिवक्ता प्रमोद मेहता ने बताया कि उस समय बाग़ी प्रसाद वर्मा औरंगाबाद लोकसभा से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, और उनका प्रचार वाहन देव में पकड़ा गया था, आज़ भरी न्यायालय में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।