अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस
रत्नेश्वर सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या -97/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक गिरी रामपुर ओबरा को भादंवि धारा -302/34 में
आजीवन कारावास और पच्चीस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, एपीपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में भी सज़ा सुनाई गई है, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1- बी) ए में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, धारा 26 में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है जूर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी अभियुक्त को 06/02/24 को दोषी ठहराया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक चितरंजन दुबे रामपुर अरंडा ओबरा ने 17/ 04/ 19 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गांव में बराती आई थी रात 10 बजे कुछ ग्रामीणों के साथ मेरा पुत्र बबलु दुबें भी नाच रहा था, नाचते समय अभियुक्त के साथ बबलु दुबें का विवाद हो गया था तो अभियुक्त ने देशी कट्टा से गोली मारकर बबलु दुबें को बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया, सदर अस्पताल से जमुहार अस्पताल गए, बेहतर इलाज के लिए बनारस जाते समय रास्ते में बबलु दुबें की मृत्यु हो गई थी, जाप्ति सूची मनोज कुमार पांडेय पु. अ. नि.ओबरा ने बनाया था।