अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री सुकुल राम के द्वारा औरंगाबाद मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 23/2023 के मृतक अमरेन्द्र कुमार पाठक के पत्नी राखी , निवासी ग्राम भैरोपुर, थाना- मुफस्सिल औरंगाबाद को 11 लाख 50 हजार का मुआवजा प्रदान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्री सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.12.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 09/2023 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 23/2023 के मृतक अमरेन्द्र कुमार पाठक , निवासी ग्राम भैरोपुर, थाना- मुफस्सिल औरंगाबाद को उनके मोटर साईकिल निबन्धन संख्या बी आर 26 एम 3726 को मोटरसाइकिल निबन्धन संख्या बी आर 26 भी 7589 के द्वारा उपेंद्र पेट्रोलियम पम्प एन एच् 139 के समीप टक्कर मार देने के कारण मृत्यु हुई थी|
चेक प्रदान करते समय प्राधिकार के सचिव के द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित/पीड़िता को तत्काल प्रदान किया जाता है।
सचिव ने बताया कि आगामी 09-03-2024 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं|