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दुर्घटना के आवेदक को बीस लाख रुपये मुंवाबजा देने का न्यायालय ने दिया आदेश।

औरंगाबाद से सतीश स्नेही अधिवक्ता का रिपोर्ट।

फर्जी दस्तावेज दाखिल कर हाइवा छोडाने के मामले में एडिजे बारह डा दिनेश कुमार प्रधान ने 23/05/22 को बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि गाड़ी मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कराये,
आज न्यायालय ने इस वाद में निर्णय पर सुनवाई करते हुए गाड़ी के मालिक को आदेश दिया कि मोटर दुर्घटना वाद के आवेदक को 20 लाख रुपए मुआवजा राशि दे, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 29/05/15 को संतोष कुमार विराटपुर को डिहरी से बाइक से आते वक्त तेज गति से आ रही हाइवा के चपेट में आने से एक पैर 65%अपंगता की बात कही है,बीएचयु में इलाज में तीन लाख खर्च किए थे,जेवर दुकान चलाते हुए साल 2015/16 में 273857 रु आयकर देने की बात कही थी,इन सब के आधार पर 21 लाख मुआवजा के दावा किया था , जिला विधिक संघ औरंगाबाद के अध्यक्ष सह बजाज एलियांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिवक्ता रसिक बिहारी सिंह ने कहा कि हाइवा दुर्घटना के पुर्व मेरे कम्पनी के इंश्योरेंस में था, दुर्घटना तिथि में इंश्योरेंस अवधि समाप्त थी, जो इंश्योरेंस करना गाड़ी मालिक का दायित्व था, इसलिए मुआवजा बीमा कंपनी नही देगी,गाडी मालिक रामकृपाल सिंह कंचनपुर रहुलिया टोला सासाराम को मुआवजा देने का आदेश न्यायालय ने दिया है,इस वाद में आवेदक के और से अधिवक्ता निवेदिता कुमारी ने भाग लिया,

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