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दोहरी हत्याकांड में अभियुक्तों को आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने सेसन ट्रायल संख्या 322/08 पोथु थाना कांड संख्या 07/08 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी दोषी करार दिए गए अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि […]

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दुबारा शराब सेवन में हुई सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट 2 नीतीश कुमार ने उत्पाद वाद संख्या 276/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त बिनय कुमार दिवान बिगहा देव को एक साल कारावास की सजा सुनाई है, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि बिहार

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34 साल पुरानी हत्या वाद में हुई सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने एस टी आर 52/90, कुटुंबा थाना कांड संख्या 26/89 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त बृजा राम सुल्तानी हरिहरगंज पलामू को भादंवि धारा 302और 201 में सज़ा सुनाई है अधिवक्ता सतीश कुमार

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बलात्कारी को सश्रम दस साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने एक दुष्कर्म आरोपी को दस साल की  सज़ा है और तेरह हजार जुर्माना लगाया है  स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ संतोष यादव बरडीह मदनपुर को भादंवि धारा 366ए

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बुथ लूट एवं हत्या मामले में पूर्व मंत्री को आजीवन कारावास का सजा मुकर्रर, तेंतीस साल बाद आया फैसला

संवाद सूत्र खबर सुप्रभात 1990के दशक में छपरा जिले के मांझी प्रखंड के बुथ संख्या 175एवं बुथ संख्या 176को लूटने और इस क्रम में हुई गोलीबारी के घटना में एक ब्यक्ती की हत्या मामले में बिहार के पूर्व विधायक एवं मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्रा को आज मंगलवार को छपरा कोर्ट से 33साल बाद उम्रकैद का

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दुबारा शराब पीने पर हुई साल भर की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल उत्पाद कोर्ट 2 नीतीश कुमार ने उत्पाद वाद संख्या 265/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम 2022 के धारा 37 में दोषी पाते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है,विधि विभाग के

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दहेज हत्यारोपी को सश्रम दस साल कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सेसन ट्रायल संख्या 19/21, कुटुंबा थाना कांड संख्या 158/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन दहेज हत्यारोपी को भादंवि धारा 304 बी 34 में सश्रम दस साल कारावास की कठोर सज़ा सुनाई

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पत्नी से क्रुरता पर पति को हुआ ये सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने अम्बा थाना कांड संख्या 84/07 में आज अभियुक्त को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई,ए पी ओ विकास कुमार ने बताया कि पत्नी उत्पीड़न के लिए अभियुक्त चंदन तिवारी खिदीरपुर वार्डगंज कलकत्ता को भादंवि धारा 498 ए

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11फरवरी को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित समाधान यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया समीक्षा बैठक

अम्बुज कुमार, खबर सुप्रभात 03 फरवरी को समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी, सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक, स्वप्ना जी मेश्राम द्वारा जिले में प्रस्तावित माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के समाधान यात्रा के मद्देनजर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागों द्वारा इसके लिए की जा रही तैयारियों पर चर्चा की गई एवं आवश्यक

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न्यायालय से आजीवन कारावास वह पचास हजार का जूर्माना का एलान

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट 24 जनवरी को दोषी करार दो अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास, वहीं भादंवि धारा 323/34 में एक साल की सजा, एक हजार जुर्माना जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी,

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