दोषी करार अभियुक्त को आजीवन कारावास
औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने रिसियप थाना कांड संख्या 23/18 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त बुधन पासवान बड़का गांव रिसियप को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पचीस हजार जुर्माना है जुर्माना न […]
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