हत्या के जुर्म में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे प्रथम पंकज मिश्रा ने जम्होर थाना कांड संख्या -32/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंवि धारा 302 ओर 201 में 05/09/23 को दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्त कपिल पासवान […]
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