सजा

हत्या के जुर्म में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे प्रथम पंकज मिश्रा ने जम्होर थाना कांड संख्या -32/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंवि धारा 302 ओर 201 में 05/09/23 को दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्त कपिल पासवान […]

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तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने गोह थाना कांड संख्या 85/06 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्त रामाशीष सिंह, रवि सिंह और शशि सिंह को सज़ा सुनाई है, एपीपी संजीव सिंह ने बताया कि भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास,दस हजार रुपए

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6 अभियुक्तों को हुई तीन साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या -81/10 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए हुए सभी छः अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रामप्रवेश यादव परसनविगहा देव ने 28/08/10

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हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने उपहरा थाना कांड संख्या -88/20,एस टी आर 215/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त गोलु शर्मा उर्फ अमित कुमार मेहदीपुर उपहरा को सज़ा सुनाई गई है, एपीपी बिगु प्रसाद और के अखिलेश कुमार

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दोषी करार अभियुक्त को आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने रिसियप थाना कांड संख्या 23/18 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त बुधन पासवान बड़का गांव रिसियप को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पचीस हजार जुर्माना है जुर्माना न

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पिता का हत्यारा को उम्रकैद

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने खुदवा थाना कांड संख्या 37/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त विनोद राम कलेन खुदवा को सज़ा सुनाई है एपीपी इरशाद आलम ने बताया कि भादंवि धारा 302 में अभियुक्त को आजीवन कारावास

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चार अभियुक्तों को दो साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दसरत्नेश्वर कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या -47/15 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विजय यादव भोजा बिगहा खैराविंद ने 14/03/15 को मारपीट कर घायल करने का

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दहेज हत्यारोपी पति को सात साल की सजा

औरंगाबाद खबर सुप्रभात सामाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने कुटुम्बा थाना कांड संख्या 157/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्त को 01/08/23 को भादंवि धारा 302 और 201 में दोषी पाते हुए बंधपत्र

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विशेष न्यायालय एनडीपीएस ने सुनाई सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस पंकज मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 15/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त किशोर प्रसाद उच्चकुंघा दाउदनगर को गंजा तस्करी के आरोप में सज़ा सुनाई गई, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त

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दुबारा शराब सेवन में साल भर की कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद अनन्य कोर्ट द्वितीय ने उत्पाद थाना कांड संख्या 202/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त जितेन्द्र कुमार चिल्हकी बिगहा अम्बा को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम के धारा 37 में दोषी करार देते हुए साल भर

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