हत्यारोपी को आजीवन कारावास, साठ हजार जुर्माना सुनाई गई है
अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या -108/08, एस टी आर -168/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त कृष्णा सिंह बाबु चौखड़ा मदनपुर को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना लगाया है […]
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