सरकारी बाबू व पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं



केन्द्रीय न्यूज डेस्क ख़बर सुप्रभात समाचार सेवा


सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों पर अब मुकदमा दर्ज करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। राजकुमार द्रिवेदी वर्सेज स्टेट आफ मध्य प्रदेश तथा श्री अनुमंडला राजेश रेड्डी वर्सेज स्टेट आफ कर्नाटका मामले में 16जून 2026तथा 24अगस्त 2026 का आदेश

आया है। बताते चलें कि अभी तक कई ऐसे मामले हैं जो मुकदमा के लिए पूर्व अनुमति नहीं होने के वज़ह से भ्रष्ट अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी ( मुकदमा) दर्ज कराने के लिए अनुमति के लिए पीड़ित लोग दर- दर के ठोकर खाने के लिए मजबूर थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की अब सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है इससे जहां पीड़ित पक्ष राहत महसूस कर रहे हैं वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।