औरंगाबाद : अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान के को कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या -508/24,जी आर-3535/24,टीआर-2213/26 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को सज़ा सुनाई है जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त निखिल कुमार नकाईन बारूण को आर्म्स एक्ट की धारा दो धाराओं 25(1-बी) और धारा -26 में तीस-तीस महीने कारावास की सजा और पच्चीस- पच्चीस सौ रुपए जुर्माना लगाया है, अभियोजन की ओर से 06 गवाही हुई थी,7/3/25 को अभियुक्त पर संज्ञान लिया गया था,23/12/25 को आरोप गठन किया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पु अ नि दीपक कुमार राय ने 30/10/24 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि नगर थाना कांड संख्या -713/24 के मामले में गिरफ्तार निखिल कुमार के स्वीकारोक्ति बयान पर उसके घर से लाल कपड़े में बांधा हुआ देशी कट्टा बरामद किया गया था और प्राथमिकी दर्ज करते हुए तलाशी सह जप्ति सूची बनाई गई थी।
