शराब तस्कर को छः साल सज़ा और एक लाख जुर्माना

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में उत्पाद कोर्ट द्वितीय ने पोथु थाना कांड संख्या -14/18,टी आर 1233/22,जी आर -279/18 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त कोपिंन्द्र कुमार, उमेश यादव मंझोली पोथु को बिहार मध निषेध एवं उत्पाद ऐक्ट 2016 के धारा -30 ए में सज़ा सुनाई है,इस वाद के सूचक पु .अ .नि. थानाध्यक्ष पोथु अरबिंद कुमार ने 02/03/18 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि वारंटी अभियुक्तों और अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे तो एक खेत में झारखंड निर्मित देशी शराब के 200 एम एल के 92 पाउच के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि गवाहों के गवाही, जप्ति सुची,शराब जांच प्रतिवेदन के आधार पर‌ आज अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई है,अपर विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने कहा कि अभियुक्तों को बिहार मध निषेध एवं उत्पाद ऐक्ट की धारा 30 ए में छः साल की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना और जूर्माना न देने पर छः महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी,विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि अभियुक्त जमानत पर था आज दोषी करार दिए जाने पर बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है।