तजा खबर

औरंगाबाद मंडल कारा अधीक्षक को न्यायालय ने किया शौकोज

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम न्यायधीश सुशील प्रसाद सिंह ने मंडल कारा अधीक्षक औरंगाबाद को शोकोज किया है और कहा है कि सात दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण सदेह उपस्थित होकर किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करें अन्यथा राज्य सरकार से उचित कार्यवाही के लिए मामला अग्रसरित किया जाएगा, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जे जे बी वाद संख्या -981/25 में 28/02/25 को ही एक किशोर को विधि विवादित किशोर घोषित कर के पर्यवेक्षण गृह गया भेजने का आदेश दिया गया था ,आज किशोर न्याय बोर्ड के टीम प्रधान दंडाधिकारी के नेतृत्व में मंडल कारा के निरीक्षण कर रही थी तो पाया कि विधि विवादित किशोर घोषित किया गया किशोर सहित विभिन्न वार्डों में 14 ऐसे किशोर है जो प्रथम दृष्टया देखने पर किशोर प्रतित होते हैं मंडल कारा अधीक्षक को आदेश दिया गया है कि मंडल कारा में संसीमित सभी किशोरों को एक साथ एक वार्ड में रखने के आदेश का तामिला अतिशिघ्र करवाया जाएं तथा जे जे बी वाद-981/25 में विधि विवादित किशोर को अभी तक पर्यवेक्षण गृह गया ने भेजने पर , किशोर के हित हनन करने पर, आदेश के अवमानना करने पर, कर्तव्य में घौर लापरवाही करने पर सात दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण सदेह उपस्थित होकर किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद में प्रस्तुत करें,इस आदेश की एक प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिरीक्षक, गृह एवं कारा पटना को भेजी जा रही है।