अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार आंनद भूषण ने ओबरा थाना कांड संख्या -05/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, एपीपी सुरजमल शर्मा ने बताया कि एसटीआर -147/23,70/24 में अभियुक्त छोटु कुमार धर्मपुर औरंगाबाद, व्यास पासवान रतवार टोले ओबरा अखिलेश पासवान रतवार टोले ओबरा को भादंवि धारा -302/24 में उम्रकैद की सजा सुनाई है और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक शम्भू मेहता रजवार ओबरा ने 05/01/ 22 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने पटवन में उपजे विवाद को लेकर सोनु कुमार को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था जिसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी,वहीं एक दुसरे हत्या के मामला टाउन थाना कांड संख्या -498/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त रजनीश कुमार योद्धा नगर को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है तथा 27 आर्म्स एक्ट में सात साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी।