भतीजी का सौदा करने वाली चाची को किया गया गिरफ्तार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

1 जुलाई को इसरत जहाँ, रफीगंज के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि उनकी नाबालिग बेटी दिनांक-27.06.24 को शाम में घर से कही चली गयी हैं जिसका खोज-बीन करने के उपरांत कही नही मिली। थानाध्यक्ष द्वारा प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर रफीगंज थाना कांड संख्या-280/24, दि०-02.07.24, धारा-363

भा०द०वि० दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा उक्त घटना से पुलिस अधीक्षक, महोदया औरंगाबाद को अवगत कराया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में कांड में अग्रतर कारवाई/अपहृता की बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया गया। गतित टीम के द्वारा तत्क्षण कारवाई करते हुये गुप्त कांड की अपहृता को चेन्नई से बरामद किया गया। बरामदगी पश्चात कांड की अनुसंधानकर्ता परि०पु०अ०नि० गीतांजली कुमारी के द्वारा अपहृता का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-180 के अन्तर्गत दर्ज किया गया तो खुलासा हुआ कि अपहृता दिनांक-27.06.24 को पिता के द्वारा किये गये डॉट फटकार के उपरांत अपनी चाची साहजादी बेगम के घर चली गयी थी। जिस दौरान जबरदस्ती खीरा खिलाकर बेहोश कर दी और उसके बाद चाची के द्वारा अन्य सहयोगियों के मिलीभगत से उसे बिकी कर दिया गया था। तत्पश्चात अपहृता की चाची साहजादी बेगम को उसके घर अमरपुरा से गिरफ्तार किया गया। अन्य सहयोगियों का नाम /पता का सत्यापन/गिरफ्तारी की दिशा में अग्रतर कारवाई की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नामः-

साहजादी बेगम, पति मो० खलील, ग्राम-अमरपुरा, पंचायत चौबड़ा, पोस्ट व थाना-रफीगंज जिला-औरगाबाद

छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी/कर्मी का नाम/पदनाम 1. चंदन कुमार ठाकुर, परि०पु०उपा०-सह-थानाध्यक्ष रफीगंज

परि०पु०अ०नि० गीतांजली कुमारी, रफीगंज थाना, सि०/ श्रवण कुमार 4. सि०/मनीष कुमार, सि०/ मनीष कुमार, म०सि०/ प्रीती कुमारी एवं चौकिदार