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डकैती मामले में दोषी करार

अम्बुज कुमार ख़बर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या -87/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अनुसंधान के क्रम में नाम आयें आरोपियों शनि कुमार, राहुल कुमार,मो शाहरुख,मो शहनवाज पर घटना के आरोप सत्य पाये जाने पर चारों अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है एपीपी कामता प्रसाद सिंह ने बताया कि
प्राथमिकी सूचक सोनू कुमार शान्तिपुर जम्होर ने अज्ञात पर दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि मैं अपने मौसेरे भाई प्रदीप कुमार, चाचा विकास कुमार के साथ विडियो रिकॉर्डिंग का कार्य करते हैं, एक फोन आयी की शादी विवाह वास्ते रिकार्डिंग करवाना है पच्चीस हजार में रिकार्डिंग कार्य तय किया गया, फोन पे से दो हजार बर बयाना हुआ,02/03/23 को 8 बजे रात में देव मोड़ पर फोन कर हमें बुलाया गया हम तीनों बाइक से गये तो देव से महुआ धाम वाली रोड में ले जाकर अज्ञातों द्वारा एक पेनासोनिक विडियो कैमरा,दो निकोन फोटो कैमरा और दो विभो मोबाइल छीन लिया गया,जब चाचा विकास कुमार ने विरोध किया तो चाचा को दाएं पैर पर गोली मारी, सूचक ने राहगीरों से पुलिस को फोन करने को कहा तो एक राहगीर ने फोन कर घटना की जानकारी पुलिस को दी, पुलिस आई और घायल को अस्पताल पहुंचाया तथा अज्ञात पर प्राथमिकी 03/03/23 को दर्ज कर तेजी से अनुसंधान कर दोषीयो का पता लगाया, अभियुक्तों को 10/06/24 को सज़ा सुनाई जाएगी।