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सड़क दुर्घटना वाद के पीड़ित को मिला 8.5 लाख का मुआवजा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा



जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री अशोक राज के द्वारा दाउदनगर थाना काण्ड संख्या 174 /12 के मृतिका पार्वती देवी , पति – केशव यादव निवासी- ग्राम- पथरा, थाना- खुदवा, जिला- औरंगाबाद के पति केशव यादव को 8.5 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्री सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 60 /12 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि दाउदनगर थाना काण्ड संख्या 174 /12 के मृतिका पार्वती देवी , पति – केशव यादव निवासी- ग्राम- पथरा, थाना- खुदवा, जिला- औरंगाबाद को दिनांक 02-07-2012 को ट्रक संख्या सी जी 04 जे बी 7438 द्वारा धक्का मारने से गम्भीर रूप से जख्मी हो गयी थी जिसका इलाज के दरम्यान दिनांक 06-07-2012 की मृत्यु हो गया था|
चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।