औरंगाबाद से अम्बुज कुमार की रिपोर्ट
बारुण थाना को सूचना मिली के वाहन संख्या-UP 91 AT 2243 में मवेशियों को भरकर पश्चिम बंगाल कत्लखाने वध के लिए ले जा रहा हैं सूचना के सत्यापन के लिए जैसे ही बारुण ब्रिज के पास पहुंची तो पाई कि उपरोक्त नंबर की एक कंटेनर बहुत तेजी से औरंगाबाद की तरफ भागी जा रही हैं, बारुण थाना द्वारा पीछा करते देख कर कंटेनर ड्राइवर द्वारा वाहन का रफ़्तार और तेज कर खतरनाक तरीके से भगाने लगा और अचानक वाहन को पटना रोड में मोड़ दिया। तत्पश्चात दाउदनगर को सुचित किया गया जिसपर दाउदनगर थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भखरुआ मोड पर जाम लगाकर कंटेनर पकड़ लिया गया। कंटेनर से कुल-31

मवेशियों के साथ मोहम्मद वसीम उम्र लगभग 50 वर्ष पिता मो० रफी निवासी मऊ अतवार थाना जगदीशपुर जिला-अमेठी उत्तरप्रदेश (वाहन चालक) 2. दिनेश कुमार उम्र लगभग 20 वर्ष पिता श्री जयराम निवासी पाण्डेय का पराव थाना-धनपतगंज जिला-सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश 3. मो० सारिक उम्र लगभग 40 वर्ष पिता-नाज़िर कुरेसी निवासी- हथगाव थाना-हथगांव जिला-फतेहपुर उत्तरप्रदेश 4. मो० माजिद कुरेसी उम्र-30 वर्ष पिता-अकील कुरेसी तथा 5. राजा बावु उम्र 20 वर्ष पिता-असलम कुरेसी दोनों निवासी निवासी पन्नी थाना कोतवाली जिला-फतेहपुर उत्तरप्रदेश 6. गुलाम वाहिद उम्र 40 वर्ष पिता अब्दुल वाहिद निवासी-मदारपुर थाना मोदाहा जिला- हमीरपुर उत्तरप्रदेश को गिरफ्तार कर संलिप्त पशु तस्करों के खिलाफ दाउदनगर थाना कांड संख्या-206/24, दिनांक-05/05/24, भारतीय दंड विधान की धारा- 279,379,413,414,429 एवं 120 बी तथा बिहार पशु संरक्षण एवं सुधार अधिनियम 1955 की धारा 3.4 तथा 4 बी एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उक्त गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा हैं।