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नया क्रिमिनल लॉ को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा

संसद के शीतकालीन सत्र में हाल में पारित हुए तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को आज राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा।

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