अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट सह एसीजेएम वन सौरभ सिंह के कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या -214/10 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए प्रयाप्त साक्ष्य के अभाव में नवीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डबलू सिंह को दोषमुक्त करार दिया है, जिला

अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के धारा 132 ए के अंतर्गत यह वाद 08/09/10 को वाद सूचक सुधीर कुमार वरीय उपसमाहर्ता ने दर्ज कराया था, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि अज्ञात सुत्रो से सूचक को जानकारी मिली थी कि नवीनगर विधायक विजय कुमार सिंह बारूण थाना के कटहा के पश्चिमी हिस्से छोटी नहर में खुदाई करा
रहे हैं,इसी आधार पर वाद दर्ज कराई गई थी, बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद सिंह बचाव पक्ष में दलिल दिए वहीं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोषमुक्त होने पर नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह और उनके समर्थकों ने खुशी जताई और कहा कि उन्हें न्यायालय पर पुरा विश्वास था कि उन्हें न्याय मिलेगा यह मामला 13 साल तक न्यायालय में लंबित रहा।