औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
औरंगाबाद ब्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता दयानंद प्रसाद ने पौथु थाना में पदस्थापित दारोगा अंजनी कुमार द्वारा थाना परिसर में अपमानित करने का शिकायत पुलिस अधीक्षक को ईमेल से आवेदन भेज कर किये हैं तथा मामले में दोषी दारोगा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध

किए हैं। अधिवक्ता द्वारा एसपी को भेजे गए आवेदन में उल्लेख है कि मैं 75 वर्ष का वृद्ध एवं असहाय ब्यक्ति हूं। मुझे थाना में बुलाया गया था। जब मैं थाना में अपना स्कार्पियो गाड़ी से पहुंचा तो उस समय थाना का गेट खुला हुआ था जिसका लाभ उठाते हुए मेरा स्कार्पियो का ड्राइवर गाड़ी थाना परिसर में चला गया। यही से विवाद उत्पन्न हुआ। अधिवक्ता ने आवेदन में उल्लेख किए हैं कि मैं बर्षो से काफी अस्वस्थ रहा करता हूं और ज्यादा चलने में असमर्थ हूं। इसलिए मेरा ड्राईवर वाहन को थाना का गेट खुला रहने के कारण थाना परिसर के अंदर लेकर प्रवेश कर गया था। इसके बाद कहा सुनी होने लगा। इसके बाद जब विषय वस्तु धान काटने के लिए मुझे माना किया गया तो मैंने कहा कि धान मैं बुआई करवाया है तो इसपर दारोगा द्वारा 10हजार रुपया का मांग किया गया। जब मैं 10हजार रुपया देने से इंकार किया तो वकील बैमान होते हैं कहकर वकील समुदाय को अपमानित दारोगा अंजनी कुमार द्वारा किया गया। जिससे वकील समुदाय का अपमान है। इधर पुछे जाने पर दारोगा अंजनी कुमार ने ख़बर सुप्रभात को बताये की आरोप बेबुनियाद और निराधार है। अधिवक्ता को किसी प्रकार से अपमानित नहीं कर उन्हें सम्मान पूर्वक ब्यवहार किया गया है। दारोगा ने बताये की पौथु थाना क्षेत्र के इटवां गांव में जमीनी विवाद है और इसी कारण वे बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रहे हैं।