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नाबालिग को अगवा कर रेप के मामले में दस साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -296/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त जितेंद्र कुमार गोला रोड़ दाउदनगर को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा 376 और 04 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा सुनाई गई और बीस हजार जुर्माना लगाया गया, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त सज़ा होगी, वहीं भादंवि धारा -363 में पांच साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी तथा न्यायधीश ने सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को तीन लाख आर्थिक सहायता दिया जाए, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के माता ने जून 2021 में अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि पीड़िता शाम 07 बजे कुछ समान लाने बाजार गई थी दो घंटे तक नहीं लौटने पर काफी खोजबीन के बाद घर पर पीड़िता के मोबाइल चेक की तो देखी की घटना से पहले एक फोन आया था तब वह नम्बर से अभियुक्त का पता चला, अभियुक्त के घर से पता चला कि अभियुक्त भी घटना के समय से घर से फरार था, अभियुक्त को 05/10/23 को भादंवि के विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया था।

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