पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात सामाचार सेवा
बिहार में 30 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने पर मुखिया का प्रभार उसी ग्राम पंचायत के उप मुखिया के पास स्वत: चला जाएगा पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। मुखिया की अनुपस्थिति

की सूचना पंचायत सचिव कार्यपालक पदाधिकारी और पंचायत समिति को देंगे। मुखिया के रूप में काम करने के लिए उप मुखिया को कोई आदेश प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी।