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राष्ट्रीय लोक अदालत के बाद होगा चलन्त लोक अदालत का आयोजन: जिला जज

औरंगाबाद से अधिवक्ता सतीश स्नेही का रिपोर्ट

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में दिनांक 13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बड़े पैमाने पर पक्षकारों तक नोटिस प्रेषित करने की कार्रवाई की गयी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री सम्पूर्णानन्द तिवारी के द्वारा

इस हेतु कई आवश्यक  निर्देश  सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी स्टेक होल्डर को दिया गया है, और इसकी प्रगति के लिए तथा अद्यतन स्थिति ज्ञात करने हेतु इसकी समीक्षा जिला न्यायाधीश  द्वारा की जा रही है। जिला जज के निर्देश  पर न्यायालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र

के माध्यम से प्रति दिन इसका प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है जिसे न्यायालय आने वाले पक्षकारों तक इसकी सूचना मिल सके, इसके साथ जिला जज द्वारा जिले वासियों से अपील भी किया जा रहा है कि आपको जिस श्रोत से राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथियों को जानकारी मिले अपने से सम्बन्धित सुलहनीय वादों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित कराये और कोई भी असुविधा की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करें।
मोबाईल (चलन्त) न्यायालय का आयोजन
           जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री सम्पूर्णानन्द तिवारी के द्वारा बताया गया कि माह मई में जिले वासियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ-साथ मोबाईल लोक अदालत का दोहरा  लाभ मिलेगा। यह मोबाईल लोक अदालत चलन्त न्यायालय है जिसमें दाखिल खारिज बैंक, बीमा कम्पनी प्रखण्ड अंचल तथा पंचायत एवं अन्य सभी सुलहनीय वाद. पूर्व विवाद एवं विवादित वादो के निस्तारण के लिए प्रखण्ड स्तर पर मोबाईल वैन के द्वारा किया जायेगा। जिला जज द्वारा बताया गया कि मोबाईल लोक अदालत वह अदालत है जो खुद चलकर आपके प्रखण्ड से सम्बन्धित सुलहनीय वादों को आपके अपने ही क्षेत्र में निस्तारण करेगी। जिला जज द्वारा बताया गया यह जिला का पहला मौका है जब मोबाईल लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक ही माह में होने के कारण जिले वासियों को इस आयोजन दोहरा लाभ मिलेगा जिसे जिले वासियों को ज्यादा-से ज्यादा इसका उठाने का अपील किया गया। 
           अपर जिला एवं सत्र न्यायाधी सह प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तिथि 13 मई को निर्धारित है जिसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है और इसमें सभी स्टेक होल्डर का भरपुर सहयोग मिल रहा है। सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत समापन के बाद दिनांक 24.05.2023 से दिनांक 26.05.2023 तक लगातार तीन दिनों तक मोबाईल लोक अदालत जिसे चलन्त न्यायालय भी कहा जाता है का आयोजन इस जिला में किया जायेगा जो पक्षकार से जुड़े उनके वाद को उनके ही क्षेत्र में निस्तारण करने की कार्रवाई करेंगें। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधी सह प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर  द्वारा मोबाईल लोक अदालत (चलन्त न्यायालय) से सम्बन्धित रूट चार्ट के  बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24.05.2023 को प्रखण्ड परिसर, मदनपुर में मदनपुर, रफीगंज, देव, प्रखण्ड एवं अंचल से सम्बन्धित दाखिल खारिज, बैंक बीमा कम्पनी, प्रखण्ड, अंचल तथा पंचायत एवं अन्य सभी सुलहनीय वाद, पूर्व विवाद एवं विवादित वादो  का निस्तारण करेगी। इसी प्रकार  दिनांक 25.05.2023 को प्रखण्ड परिसर, औरंगाबाद में औरंगाबाद कुटुम्बा नवीनगर, एवं बारूण प्रखण्ड एवं अंचल से सम्बन्धित दाखिल खारिज, बैंक बीमा कम्पनी, प्रखण्ड, अंचल तथा पंचायत एवं अन्य सभी सुलहनीय वाद, पूर्व विवाद एवं विवादित वादो का निस्तारण करेगी तथा चलन्त न्यायालय का अन्तिम दिन  दिनांक 26.05.2023 को प्रखण्ड परिसर दाउदनगर में दाउदनगर, ओबरा, गोह, हसपुरा प्रखण्ड एवं अंचल से सम्बन्धित दाखिल खारिज बैंक बीमा कम्पनी प्रखण्ड अंचल तथा पंचायत एवं अन्य सभी सुलहनीय वाद, पूर्व विवाद एवं विवादित वादो वादों का निस्तारण करेगी। सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि जिला वासियों को अपने वादों का निस्तारण करने हेतु माह मई में लोक अदालत का दोहरा लाभ मिलने जा रहा है जो एक साथ दो अदालत यानी  राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मोबाईल लोक अदालत जो चलन्त न्यायालय है और मोबाईल वैन के द्वारा आयोजित की जायेगी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जिले वासियों से अपील किया गया है।

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