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ओबरा थानाध्यक्ष को न्यायालय से शोकोज

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या 193/22 में जेल में बंद अभियुक्त के ज़मानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए वाद दैनिकी प्रस्तुत करने में अभी तक असफल रहने पर थानाध्यक्ष को शोकोज किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद दैनिकी वास्ते 22/03/23
को न्यायालय से आदेश हुआ था स्मार पत्र 29/03/23 को भेजा गया, किन्तु आज तक न्यायलय में वाद दैनिकी प्रस्तुत नहीं किया गया जो भादंवि धारा 379,504,506/34 से सम्बंधित है, न्यायालय अपने आदेश के अवमानना देखते हुए थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण के साथ संदेह उपस्थित हो तथा आपके इस अवहेलना के लिए क्यों नहीं वरीय अधिकारियों को सुचित किया जाए,इस ज़मानत आवेदन पर सुनवाई के अगली तिथि 26/04/23 है।

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