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दुबारा शराब सेवन के दोषी को हुई सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल जज उत्पाद वन धनंजय कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 341/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त मंटू राम देव गोदाम देव को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम की धारा 37 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर एक साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया है विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि अभियुक्त को देव गोदाम में 10 दिसंबर 22 को दुबारा शराब सेवन में पकड़ा था और प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया था मात्र पांच माह में सुनवाई पूरी हुई है।

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