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अपहरण कर रेप करने के आरोपी को बीस साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने गोह थाना कांड संख्या -92/14 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त चंदन कुमार भवानीपुर गोह को बीस साल की सजा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि भादंवि धारा 376 सह पोक्सो एक्ट में बीस साल की सजा सुनाई है और दस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी और भादंवि धारा 366ए में पांच साल की सजा सुनाई है और दो हजार जुर्माना लगाया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, अभियुक्त को 20 मार्च को निर्णय पर दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग इंटर की छात्रा के पिता ने 16/08/14 को गोह थाना में दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गांव से 13/08/14 को छात्रा प्रतिदिन के भांति सुबह में गोह टयुशन पढ़ने गई थी दोपहर तक लोट कर नहीं आई तो चिंतित परिजनों को खोजबीन के क्रम में पीड़िता के सहेली से पता चला कि अभियुक्त गंदे नियत से बाईक से अपहरण कर कर डेल्हा गया जिला ले
गया था।

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