तजा खबर

स्पेशल कोर्ट में दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने नरारी कला खुर्द थाना कांड संख्या 14/19 ,जी आर 876/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त अरुणजय कुमार खैरा नरारीकला को नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने आरोपी ठहराया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि आज निर्णय पर अभियुक्त को भादंवि धारा 366 ए,376 और 04 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 27/03/23 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के माता ने 20/05/19 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि  17/05/19को नाबालिग लड़की जरूरी काम से
बारूण बाजार गई थी तो
अभियुक्त ने बहला फुसलाकर कर अपहरण कर अपने साथ ले गया जो प्राथमिकी दर्ज करने तक नहीं मिली थी, प्राथमिकी दर्ज होते ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था और पीड़िता को बरामद किया गया था, अभियोजन की ओर से डां मणी कुमारी,आई ओ विरेन्द्र कुमार सिंह सहित कुल सात गवाहों ने गवाही दी थी, घटना के चार साल बाद 27/03/23
को अभियुक्त को सज़ा सुनाई जाएगी।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *