औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने सेसन ट्रायल संख्या 322/08 पोथु थाना कांड संख्या 07/08 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी दोषी करार दिए गए अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि

सभी दोषी अभियुक्त गोरे पासवान,बिगन पासवान,बुधन पासवान चनहट टोले ईश्वर बिगहा को भादंवि धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा,बीस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास होगी, तथा 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुरेंद्र यादव पाठक बिगहा पोथु ने प्राथमिकी 22/02/08 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि अज्ञात हमलावरों ने हमारे पिता केदार यादव और भतीजा धनंजय यादव को गोली मारकर सोनवर्षा घाट पर हत्या कर दी थी अनुसंधान के क्रम में अभियुक्तों का नाम सामने आया था, गवाहों ने बताया था कि अभियुक्तगण घटना का अंजाम देकर तेजी से बदहवास भाग रहे थे, सूचक ने बताया था कि पिता और भतीजा गाय बैल खरीद बिक्री करते थे घटना के दिन 17500 रू लेकर घर से निकले थे सम्भवतः रूपए के लालच में अभियुक्तों ने घटना की अंजाम दिया था, घटना के पन्द्रह साल बाद 27/2/23 को अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था आज सज़ा सुनाई जाने के पश्चात पीड़ित के परिजनों ने संतोष ब्यक्त किया है।