औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में आज एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 133/2000 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/34 में दोषी करार दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 03/03/23 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त नरेश पासवान, दिनेश पासवान,सम्परीया देवी सरस्वती देवी करमाही दाउदनगर को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया गया है,अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी 09/08/2000 को मृतक राधाकिशुन के भतिजा रितेश कुमार पिलाछी दाउदनगर ने दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि मेरे चाचा करमाही रिश्तेदारी में आते जाते रहते थे मगर 09/08/2000 को अभियुक्तों ने चोर चोर हल्ला कर लाठी खंती फरसा से हमला कर मार डाला था, अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी में अभियुक्त बने परमेश्वर पासवान और भुवनेश्वर पासवान की मृत्यु हो गई है, बाकी चार अभियुक्तों को तेईस साल बाद 3 मार्च 23 को सज़ा सुनाई जाएगी।