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बुथ लूट एवं हत्या मामले में पूर्व मंत्री को आजीवन कारावास का सजा मुकर्रर, तेंतीस साल बाद आया फैसला

संवाद सूत्र खबर सुप्रभात

1990के दशक में छपरा जिले के मांझी प्रखंड के बुथ संख्या 175एवं बुथ संख्या 176को लूटने और इस क्रम में हुई गोलीबारी के घटना में एक ब्यक्ती की हत्या मामले में बिहार के पूर्व विधायक एवं मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्रा को आज

मंगलवार को छपरा कोर्ट से 33साल बाद उम्रकैद का सजा सुनाई गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान छपरा जिले के मांझी प्रखंड के बुथ संख्या 175एवं बुथ संख्या 176 को लूटने के क्रम में भगदड़ मच गई थी और इस बीच हुई गोलीबारी में मतदान करने आए उमा बिंद नामक ब्यक्ती का हत्या हो गई थी। घटना के तत्काल बाद मांझी थाना में मतदान केन्द्र संख्या 175के प्रजाइडींग अफ्शर प्रणय कुमार मल्लिक तथा मतदान केंद्र संख्या 176के पोलींग एजेंट महेश प्रसाद यादव के ब्यान पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। मामले का सुनवाई करते हुए छपरा कोर्ट में सांसद एवं विधायक के लिए गठित त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश एडीजे तीन नलीन कुमार पाण्डेय के अदालत से फैसला सुनाया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपितों के दबंगता के कारण मुकदमा के साक्षी भयवस न्यायालय में समयानुसार गवाही देने नहीं आ रहा था जिस कारण मुकदमा का निष्पादन में काफी लम्बा समय लगा।

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