औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने हसपुरा थाना कांड संख्या 95/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन अभियुक्त सुभाष सिंह और नागेश्वर सिंह डिहुरी हसपुरा को भादंसं की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक को पचास हजार अर्थ दंड लगाया है, अर्थ दंड न देने पर अभियुक्तों को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष

के अधिवक्ता ने पहली अपराध और वयोवृद्ध के कारण कम सज़ा की मांग की ,वहीं लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने क्रुरता और जघंन्यता के कारण अधिकतम सज़ा की मांग की, दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायालय ने सज़ा सुनाई और दोषसिद्ध अभियुक्तों को दंडादेश भुगतने हेतु मंडल कारा भेजा गया उन्हें निशुल्क दंडादेश के एक कोपी मुहैया कराई गई, अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय पर दोनों अभियुक्तों को 18/10/22 को राजनंदन सिंह डिहुरी हसपुरा के हत्या का दोषी पाया गया था