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न्यायलय ने लगाया प्रधानाध्यापक के वेतन पर रोक

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद ने लम्बित मामलों के सुनवाई में कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं,
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने उपहरा थाना कांड संख्या 46/22 में सुनवाई करते हुए मूल नामांकन पंजी नहीं प्रस्तुत करने के कारण प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकिय मध्य विद्यालय तेयाप गोह के वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जिला पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मूल नामांकन पंजी लाने का पत्र 23/08/22 और निबंधित डाक द्वारा 29/08/22 को भेजा गया था किन्तु आज तक उपलब्ध नहीं हो पाने से न्यायिक प्रक्रिया लंम्बित है, दुसरी वाद नरारीकला खुर्द 35/13 में हाई स्कूल जोगीया कांस के प्रधानाध्यापक को गिरफ्तारी का आदेश थाना प्रभारी को दिया गया है क्योंकि विगत तीन वर्षों से मूल नामांकन पंजी लाने में वे अब तक असफल रहे हैं सम्मन,स्मारपत्र 2019 में भी भेजा गया था,वहीं बारूण थाना कांड संख्या 73/22 अनुसंधानकर्ता के गवाही पर लम्बित है अधिवक्ता ने बताया कि अनुसंधानकर्ता पर 24/08/22 को ही सम्मन जारी किया गया था परंतु आज तक गवाही नहीं दिए हैं

1 thought on “न्यायलय ने लगाया प्रधानाध्यापक के वेतन पर रोक”

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