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जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेतन रोकने का आदेश।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने आज खुदवा थाना 39/12 ओर ट्रायल 861/21 में सुनवाई करते हुए जिला पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी को यह आदेश दिया है कि तत्काल प्रभाव से जिला शिक्षा पदाधिकारी का वेतन रोका जाए,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर का अंक प्रमाण पत्र के छायाप्रति में जन्म तिथि के सत्यता के जांच सात दिनों के कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश 24/02/22 को किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद द्वारा हुआ था किन्तु आज तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, न्यायधीश ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिले के एक प्रधान अधिकारी का गंभीर लापरवाही मानते हुए एक बड़ा निर्णय लिया क्योंकि वाद 10 साल पुराना है

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