औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने देवकुंड थाना कांड संख्या 50/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रिपु उर्फ विपिन कुमार को पाक्सो की धारा 8 में चार साल की सजा और पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त को 25/05/22 को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के भाई ने दर्ज कराया था,19/12/19 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था,26/06/20 से जमानत पर था,मगर जमानत के शर्तो के उल्लंघन पर न्यायालय के 28/04/22 को प्रोसेस 82 का आदेश के बाद अभियुक्त ने 06/05/22 को आत्मसमर्पण किया था,