औरंगाबाद से अधिवक्ता सतिस सनेहि का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 97/09 ,एसटीआर 67/10में निर्णय पर सुनवाई करते हुए छः अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 25/05/22 निर्धारित किया गया है सरकार की ओर से एपीओअरविंद कुमार और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवीनंदन सिंह ने भाग लिया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सुचक सुदर्शन राम धंधवा बिगहा ने प्राथमिकी में बताया था कि 28/05/09 को जमीन में दावा खोदने के विवाद में अभियुक्तों ने लाठी से सर पर मार मार कर सूचक के भाई अर्जुन राम को गंभीर रूप से घायल कर दिया,बोस क्लिनिक में भर्ती के बाद मृत्यु हो गई थी, अभियुक्तों का नाम सम्पत राम,अजय राम , संजय राम,जदु राम , जगमोहन राम,विपत राम सभी ग्राम धंधवा विगहा मुफ्फसिल औरंगाबाद है आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया,भादवी धारा 302,201 में 25/05/22 को सभी को सज़ा सुनाई जाएगी