प्रधान जिला जज ने बारह अभियुक्त को दिये दोषी करार

औरंगाबाद: अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने मदनपुर थाना कांड संख्या -402/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी बारह अभियुक्तों बीएनएस धाराओं में दोषी करार दिया है लोक अभियोजक अजय कुमार संतोष ने बताया कि प्राथमिक काराधिन अभियुक्त रामेश्वर भुईयां बेलहर महुआवां मदनपुर को बीएनएस धारा -103 में दोषी करार दिया गया है काराधिन अभियुक्त बन्नी भुईयां, कुलदीप भुईयां, विकास भुईयां को बीएनएस धारा -117(2) में दोषी करार दिया गया है अन्य अभियुक्त पिन्टु,दशरथ, मुन्ना,असंत, योगेन्द्र, अर्जुन भुईयां, चिंता देवी,रजली देवी को आज बीएनएस धारा 117(2) में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है, अभियोजन की ओर से 08 गवाही हुई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक कुंती देवी बेलहर महुआवां मदनपुर ने 13/10/24 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया था कि उल्लेखित अभियुक्तों ने 12/10/24 रात्रि 09 बजे लाठी डंडे,रड से लैस होकर घर के दरवाजे पर आकर गन्दे गन्दे गाली दे रहे थे ससुर लक्ष्मन भुईयां ने गाली गलौज से मना किया तो अन्धाधुंध लाठी डंडे रड से लक्ष्मन भुईयां को सिर पर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया जिससे इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई अन्य परिजन पति नागेन्द्र भुईयां,देवर अजय भुईयां बचाव में
घायल हो गए थे, अभियुक्तों पर आरोप पत्र 08/03/25 को आया था, सभी अभियुक्तों को 20/11/26 को सज़ा सुनाई जाएगी।