उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को दिया आदेश

औरंगाबाद: अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला उपभोक्ता अदालत ने शिकायत वाद संख्या -59/15 में सुनवाई करते हुए बीमा कम्पनी को मुआवजा भुगतान का आदेश जारी किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आवेदक जगजीवन राम वुटकरी रफीगंज ने डिलर रामानंदी ओटो मोबाइल प्राईवेट लिमिटेड डोभी गया, मुख्य मनैजर और शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई

लोम्बार्ड मोटर पर केस किया था जिसमें कहा था कि 27/02/14 को एक वाहन खरीदा, वहीं उल्लेखित बीमा कंपनी से 27/02/15 तक का बीमा कराया इसी बीच कठतारा रफीगंज जाते समय रास्ते में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे उपस्थित उग्र लोगों ने आग लगाई जिससे वाहन राख हो गया, जिसकी प्राथमिकी संख्या 94/14 थी पुलिस ने इस घटना के पुष्टि किया था तत्पश्चात शिकायतकर्ता ने बीमा
कम्पनी से दावा क्लेम किया तो कम्पनी ने भुगतान के आवश्यक दस्तावेज मंगा कर भी टालमटोल करता रहा, तत्पश्चात शिकायत कर्ता ने यहां वाद दायर किया जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने कहा कि बीमा कंपनी को आदेश दिया गया है कि 177582 राशि 45 दिनों के अंदर दिया जाए एवं प्रतिवर्ष 06% ब्याज भी दिया जाए साथ में 10000 रू वाद‌ के हर्जाना दिया जाए,इस अवसर पर सूचक के अधिवक्ता रविन्द्र सिंह और बीमा कंपनी की ओर से अजय शर्मा उपस्थित थे।