अनिमेष पराशर (IAS) को मानवाधिकार न्यायालय से नोटिस एवं दोबारा स्मार-पत्र, भेजने के बाद भी उपस्थित नहीं, प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल

संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा

औरंगाबाद: पटना नगर निगम के पूर्व नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर जो औरंगाबाद शहर के वार्ड नंबर 8 के अवकाश प्राप्त शिक्षक मधेश्वर शर्मा के लड़के हैं एच. आर.केस नंबर 10 /20 20में मानव अधिकार न्यायाधीश सह जिला जज प्रथम औरंगाबाद द्वारा नोटिस पर नहीं उपस्थित होने के बाद दोबारा स्मार्- पत्र उपस्थिति हेतु भेजा गया है। उसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं ।यह घटनाक्रम उनके प्रशासनिक कार्यकाल से जुड़े न्यायिक मामलों के संबंध में है। आम जनता में काफी चर्चा का विषय है कि बार-बार न्यायालय के आदेश का नजरअंदाज कर न्यायालय में उपस्थित नहीं होना प्रशासनिक जवाब देही पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इससे पहले, पटना हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में अंतरिम न्यायिक आदेश के कथित उल्लंघन से जुड़े भवन विध्वंस मामले में पराशर समेत पाँच अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2024 में अधिकारियों के स्पष्टीकरण और मुआवजे संबंधी सहमति पर अवमानना कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।