हत्या मामले में प्रधान जिला जज के अदालत से आरोपी दोषी करार

औरंगाबाद : अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने आज सलैया थाना कांड संख्या -29/09, एसटीआर -78 ए/2013,125/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त सुरेन्द्र मेहता सलेमपुर टोले, पांचू विगहा जाखिम रफीगंज को भादंवि धारा -302/34 में दोषी ठहराया है और एक अभियुक्त सुर्यकांत महतो को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है, सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -17/09/26 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक महेन्द्र मेहतो भगवान विगहा मदनपुर ने 07/11/09 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि मेरे मामा राजाराम महतो की हत्या
सुरेन्द्र मेहता और उसके पुत्र सुर्यकांत मेहता तथा उनकी पत्नी श्रीकांति देवी ने मिलकर किया है घटना के पिछे की वजह मामा के जमीन को सुरेन्द्र ने जबरदस्ती अपने पत्नी के नाम से लिखवा दिया और फिर मामा को गायब कर अपने रिश्तेदार छेदी महतो के यहां रखा जहां उनकी शव को शिशम के बगीचा में बरामद कर हमलोग सलैया थाना को सुचित किया और पोस्टमार्टम कराकर अभियुक्तों के खिलाफ उचित कार्रवाई हेतु आवेदन दिया।