तजा खबर

मंडल कारा में मारपीट के आरोपी तीन अभियुक्तों को डांट फटकार कर छोड़ा गया

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने आज 31 साल पुराने वाद के तीन अभियुक्तों रामतंवक्या कोईरी , विनय कुमार पाण्डेय, सूर्य देव यादव को मारपीट के दोषी पाते हुए परिवीक्षा ऐकट की धारा 3 के अंतर्गत सम्यक भर्त्सना कर छोड़ दिया गया, वाद के कुछ अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है,इस वाद के सूचक अब्राहम मिंज जेलर थे जिन्होंने निम्न अभियुक्तों सहित दर्जनों बंदीयो पर 03/12/91 को रात्रि 8 बजे और अगले दिन सुबह 4 बजे आपस में मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई थी और गवाही भी न्यायालय में दी थी रात्रि में हुई घटना की जानकारी मिलते जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, जेलर जेल के अंदर जाकर घटना के जानकारी लेकर शान्ति व्यवस्था करवाया था,वाद में सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार और बचाव पक्ष से सत्येन्द्र तिवारी ने भाग लिया,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *