13 सितम्बर, को आयोजित होगा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, मोटर दुर्घटना वादों का लक्ष्य निर्धारित करें बीमा कम्पनी : प्रधान जिला जज,”मध्यस्थता राष्ट्र के लिए” मुहिम के अंतर्गत मध्यस्थता करा कर वाद में निकलें निष्कर्ष : जिला जज

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज , श्री राज कुमार 1, द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सभी इन्शुरेंस कम्पनी के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ अपने प्रकोष्ठ में एक बैठक किया गया। जिसमें बीमा कम्पनी के पदाधिकारियों के साथ-साथ इन्शुरेंस कं0 से सम्बन्धित अधिवक्ता श्री रसिक बिहारी सिंह, श्री राम नरेश यादव, श्री अरबिंद सिंह, तथा अन्य ने भाग लिया तथा नेशनल बीमा कम्पनी के प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र कुमार एवं न्यू इंडिया के प्रबंधक सहित अन्य पदाधिकारियों ने पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए निष्पादन से ज्यादा वादों का निष्पादन कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। प्रधान जिला द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को स्वयं से ही लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। आगामी 13 सितम्बर, को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मोटर दुर्घटना वाद के निष्पादन में पूर्ण सफल हो इसके लिए पूर्ण सहयोग करने का भरोसा बैठक में दिया गया। उनके द्वारा बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जो वाद उक्त से सम्बंधित है उन्हें मध्यस्थता राष्ट्र के लिए मुहिम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए मध्यस्थता करवा कर निस्तारण करवायें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्रीमती तान्या पटेल द्वारा बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए समय बहुत कम है। जिसके कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर संभव प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित कराया जा सके इस कारण युद्धस्तर पर तैयारियाॅं की जा रही है। आपके सहयोग से मोटर दुर्घटना वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से होता है तो पीड़ित को आर्थिक सहयोग के साथ-साथ उनके जीवन को पुनः पटरी पर लाने में सहायक होगा इसी विश्वास के साथ आपको लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य करना है। प्रधान जिला जज द्वारा आम जन से भी अपील किया गया गया कि 13 सितम्बर को आयोजित आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक आमजन लाभ उठायें। किसी भी व्यक्ति को अपने सुलहनीय वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं तो किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकार में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।