तजा खबर

नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में दो अभियुक्त दोषी करार, 22 जुलाई को होगा सजा का एलान

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आज टंडवा थाना 33/20 में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त ओकिल यादव और आशिष यादव बिचकुरवा टंडवा को भा दं स की धारा 341,323,354ए और 12पोस्को ऐक्ट में दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 22/07/22 निर्धारित किया गया है ,आज दोनों अभियुक्तों को छेड़खानी में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता की मां ने 12/05/20 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 11/05/20 को बेटी के साथ गोबर लेने गई थी तो रास्ते में अभियुक्त ओकिल यादव ने बेटी के
साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, उसके घर पर गई तो आशिष यादव गाली गलौज करते हुए लड़ने को तैयार हो गया तब न्याय के लिए टंडवा थाना गई

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *