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जिला उपभोक्ता अदालत ने दिलाई क्षतिपूर्ति


अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने क्षतिग्रस्त वाहन मालिक मंटू कुमार जगजीवन नगर नवाडीह औरंगाबाद को 35766 रू का लिबर्टी जेनरल इंश्योरेंस का चेक प्रदान किया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया

कि शिकायत वाद संख्या -67/21 में पीड़ित ने बताया था कि टाटा इंडिगो कार के बीमा अवधि जनवरी 2024 तक थी नवंबर 2021 में ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था , शिकायत कर्ता इसकी सूचना बीमा कम्पनी को देकर मरम्मत कराई गई थी और बीमा कम्पनी को 08/07/21 को 74260 रू मरम्मत खर्च का बिल भेजा गया था तो बीमा कम्पनी ने 20/07/21 को 43154 रू का चेक प्रदान किया जो वास्तविक खर्च से 31106 रू कम थे,वकालतन नोटिस भेजने के उपरांत भी बीमा कम्पनी ने जवाब नहीं दिया तो शिकायतकर्ता द्वारा जिला उपभोक्ता अदालत में वाद प्रस्तुत किया गया था तब बीमा कम्पनी ने दावाकर्ता को अलग से उपरोक्त चेक प्रदान किया है।