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दाउदनगर थानाध्यक्ष को न्यायालय से दो दर्जन मुकदमों में न्यायालय से शोकोज, एक सप्ताह के अंदर सदेह उपस्थित होकर जबाब देने का आदेश

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद सुशील प्रसाद सिंह ने दाउदनगर थाना प्रभारी को शौकोज किया है और सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण सदेह उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दाउदनगर थाना कांड संख्या-155/18,732/22,400/20,333/23,427/20,307/19,292/19,94/18,08/23,324/23,282/23,126/23,250/21,332/22,155/22,81/23,669/22,235/19, 435/20,589/22,648/22,226/23,85/20 में कांड दैनिकी और अंतिम रिपोर्ट किशोर न्याय परिषद में अभी तक समर्पित नहीं किया गया है, जो किशोर न्याय परिषद अधिनियम के उद्देश्यों के विपरित है और न्यायिक आदेश का अवमानना है इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय वन में 31/12/23 को और स्मारपत्र 31/01/24 को किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद द्वारा भेजे गए थे।